मजदूर का अपहरण करने के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, 56000 रुपये का जुर्माना भी लगाया
Moradabad, Manoj Kashyap: पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक को कोर्ट ने मजदूर का अपहरण कर मारपीट करने के मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कौशिक पर 56,000 रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख महानगर के बहुचर्चित सीए श्वेताभ तिवारी, कारोबारी कुशांक गुप्ता और भाजपा नेता अनुज चौधरी हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी है।
ललित कौशिक व उसके साथियों पर थाना मूंढापांडे क्षेत्र के ईंट भट्ठा मजदूर ओमप्रकाश के अपहरण की मार्च-2023 कराई गई थी। इसमें ओमप्रकाश ने आरोप लगाया था कि थाना सिविल लाइंस के नवीन नगर निवासी ललित कौशिक, मूंढापांडे निवासी सतीश सिंह, मूंढापांडे के ग्राम प्रधान के पति शिवकुमार ने उसका अपहरण कर बंधक बना लिया था। जिसके बाद तीनों ने उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या पांच ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कौशल गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर ललित कौशिक को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी पूर्व ब्लाक प्रमुख जिला बलरामपुर की जेल में बंद है। शुक्रवार को सजा सुनाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में बलरामपुर जेल भेज दिया गया।