Moradabad, Manoj Kashyap: जया प्रदा ने अब कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वो हर सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होंगी। छूट के लिए कोई आवेदन दायर नहीं करेंगी। रामपुर कोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी करने के आदेश देने के बाद उन्होंने गैर-जमानती वारंट को रद करने की मांग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा बीते दो दिनों में दो बार रामपुर कोर्ट में पेश हुईं। बुधवार को उनकी दूसरी पेशी थी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित दो मामलों में बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश जारी किया गया था।
फरवरी में कोर्ट ने घोषित किया था भगोड़ा
फरवरी में रामपुर कोर्ट ने कई सम्मनों और सात गैर-जमानती वारंटों के जारी करने के बावजूद पेश नहीं होने पर उन्हें ‘भगोड़ा’ घोषित कर दिया था। पुलिस को उनको गिरफ्तार करके 6 मार्च तक हाजिर करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, जया प्रदा 4 मार्च को यहां पहुंचीं और अपने अधिवक्ताओं के साथ एमपी-एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की अदालत में पेश हुईं। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी।
अब 22 को होगी मामले की सुनवाई
अभियोजन अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि पूर्व सांसद जयाप्रदा अपने अधिवक्ताओं के साथ एपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की अदालत में उपस्थित हुईं और चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अपना बयान दर्ज कराया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 मार्च की तिथि तय की है।